|
कार्यसमिति राज्यों की सरकार के २१ सदस्य होंगे।
अध्यक्ष
१
उपाध्यक्ष
१
महासचीव
२
सचिव
२
कोषाध्यक्ष
१
संयुक्त सचिव
३
कार्यकारणी सदस्य १
२०
राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों की संख्या कम से कम २१ होगी
ज्यादा से ज्यादा ५. होगी, आवश्यकता के अनुसार संगठन को
प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष संख्या बढ़ा
सकते हैं वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वतः अधिकार है। प्रदेश
कार्यसमिति सदस्यों की संख्या कम से कम २५ होगी अब ज्यादा
से ज्यादा ५ होगी, आवयकतानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमती
से संख्या बढ़ाई जा सकती है। जिला कार्यसमिति सदस्यों की
संख्या कम से कम ३ होगी ज्यादा से ज्यादा ६ होगी
आवश्यकतानुसार प्रदेश से अनुमति से संख्या बढ़ाई जा सकती
है। प्रदेश अध्यक्ष १
उपाध्यक्ष
२
महासचीव २प्रवक्ता २
सचिव
४
संयुक्त सचिव
५
कोषाध्यक्ष
१
कार्यसमिति सदस्य ८
२५
जिला अध्यक्ष
१
उपाध्यक्ष
२
महासचीव
५
प्रवक्ता
२
कोषाध्यक्ष
१
सचिव
५
संयुक्त सचिव
६
कार्यसमिति सदस्य ८
३.
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
|